नए मेडिकल काॅलेज खोलने व सीटें बढ़ाने संबंधी नियमों में होगा बदलाव, NMC ने तैयार किया नया ड्राफ्ट

नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) नए मेडिकल काॅलेज खोलने, MBBS की सीटें बढ़ाने संबंधी अपने साल 2023 के नियमों में बदलाव करने जा रहा है. इस संबंध में NMC ने एक संशोधित ड्राफ्ट जारी कर दिया है.

देश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने, पुराने मेडिकल काॅलेजों में MBBS की सीटें बढ़ाने व नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने संबंधी नियम सख्त होने जा रहे हैं. इस संबंध में नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) नए नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए NMC ने 2023 के नियमों में बदलाव के लिए संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया है. NMC ने ‘भारत के राजपत्र’ (Gazette of India) के माध्यम से आम जनता से ड्राफ्ट पर आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं. इसके लिए अगले 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके बाद इस ड्राफ्ट को कानूनीजामा पहनाया जाएगा.
आइए, जानते हैं कि NMC के संशोधित ड्राफ्ट में क्या खास है. जानते हैं कि नए मेडिकल काॅलेज, सीटें बढ़ाने, नए मेडिकल कोर्स शुरू करने को लेकर प्रस्तावित NMC के नए नियम क्या हैं.


आवेदन से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए

NMC ने प्रस्तावित नियमों में स्पष्ट किया है कि नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए आवेदन करने से पहले संस्थाओं को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड बेहतर करना होगा, जिसके तहत आवेदन फॉर्म जमा करने से मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा होना चाहिए. प्रस्तावित नियमों में कहा गया है कि नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए अस्पतालों या कॉलेज की इमारतों के लिए अस्थायी व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं प्रस्तावित नियमों में स्पष्ट किया गया है कि जिन संस्थाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना रहा है, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.


नए मेडिकल कॉलेज के लिए काॅर्पस फंड बनाना होगा

NMC की तरफ से प्रस्तावित संशोधित नियमों में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए अनिवार्य कॉर्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है. इस संबंध में संस्था को आवेदन के समय अंडरटेकिंग जमा करनी होगी. वहीं प्रस्तावित नियमों में कहा गया है अभी संचालित हो रहे मेडिकल कॉलेजों को भी ऐसा फंड बनाना होगा. इस फंड की राशिमेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) तय करेगा, जिसमें समय-समय पर बदलाव किया जा सकता है.



सीट बढ़ाने के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग रोकी जा सकती है

NMC ने प्रस्तावित नियमों में सीटें बढ़ाने के लिए भी नियम सख्त करने का प्रावधान किया है, जिसक तहतनए मेडिकल कॉलेज खोलने या संबंधित शैक्षणिक वर्ष या किसी खास समय के लिए सीटें बढ़ाने के आवेदनों की प्रोसेसिंग MARB रोक सकता है. साथ ही ड्राफ्ट में नियमों के उल्लंघन पर सख्त सजा का प्रावधान किया है.


मेडिकल कॉलेज खोलने वाली संस्थाओं की सूची का होगा विस्तार

NMC ने प्रस्तावित नियमों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने में सक्षम संस्थाओं की सूची का विस्तार किया है, जिसके तहत राज्य कानूनों के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्टों को पात्र आवेदकों के रूप में जगह दी गई है. तो वहीं क्लाज 6 में शामिल पात्रता नियमों में ढ़ील दी गई है, जिससे ऐसी संस्थाएं मेडिकल कॉलेज खाेलने के लिए आगे आएं.

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